एनआरसी: अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम प्रकाशित करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने असम एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम 31 अगस्त को केवल ऑनलाइन प्रकाशित करने का आदेश दिया है.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने कहा कि आधार की तरह ही एनआरसी के आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी एनआरसी प्रक्रिया को केवल कुछ कानूनी चुनौतियां खड़ी किए जाने की वजह से दोहराने का आदेश नहीं दिया जा सकता.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असम एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त तक प्रकाशित होगी.