एनआरसी: अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम प्रकाशित करने का आदेश


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

सुप्रीम कोर्ट ने असम एनआरसी की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम 31 अगस्त को केवल ऑनलाइन प्रकाशित करने का आदेश दिया है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने कहा कि आधार की तरह ही एनआरसी के आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी एनआरसी प्रक्रिया को केवल कुछ कानूनी चुनौतियां खड़ी किए जाने की वजह से दोहराने का आदेश नहीं दिया जा सकता.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असम एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त तक प्रकाशित होगी.


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