चुनाव के बाद रिलीज होगी ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ फिल्म: सुप्रीम कोर्ट


SC refuses to interfere with the EC order banning release of biopic PM Narendra Modi

 

पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म की रिलीज पर चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव तक रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के फैसले के खिलाफ दाखिल फिल्म निर्माताओं की याचिका खारिज कर दी है.

कोर्ट के फैसले के बाद अब निर्माता फिल्म को 19 मई को आखिरी चरण के मतदान के बाद ही रिलीज कर पाएंगे.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने का उसका निर्णय सही और वैध है.

दरअसल, आयोग ने 10 अप्रैल को अपने आदेश में कहा था कि चुनाव के दौरान ऐसी किसी फिल्म के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती है जो किसी राजनीतिक दल या राजनेता के चुनावी हितों का पोषण करती हो. जिसके बाद फिल्म निर्माता आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आयोग को फिल्म पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. आयोग ने 22 अप्रैल को फिल्म से संबंधित अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी.

आयोग ने कोर्ट में अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि अगर चुनाव के दौरान इस फिल्म को रिलीज किया गया तो एक विशेष राजनीतिक दल को इसका लाभ मिलेगा. इसके मद्देनजर आयोग का यह फैसला सही है कि 19 मई को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद फिल्म को रिलीज किया जाए.


ताज़ा ख़बरें