सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने को केन्द्र दिशा-निर्देश तैयार करें: SC


sc says centre should frame guidelines to deal with social media misuse

 

टेक्नोलॉजी ने इन दिनों खतरनाक मोड़ ले लिया है. इस बात पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द देश के भीतर दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता है.

कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह तीन सप्ताह के भीतर बताए कि इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कितना समय चाहिए.

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने किसी संदेश या ऑनलाइन विवरण के जनक का पता लगाने में कुछ सोशल मीडिया मंचों की असमर्थता पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि अब इसमें सरकार को दखल देना चाहिए.

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में से कोई इस वैज्ञानिक मुद्दे पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है. इसलिए इन मुद्दों से निबटने के लिए सरकार को ही उचित दिशा-निर्देश बनाने होंगे.

कोर्ट ने कहा हम यह कहकर इससे अलग नहीं हो सकते कि हमारे पास ऑनलाइन क्राइम के जनक को जांचने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है. अगर ऐसा करने के लिए टेक्नोलॉजी हो सकती है तो इसे रोकने के लिए भी टेक्नोलॉजी होगी.


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