राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के फैसले पर SC करेगा सुनवाई


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

गुजरात में खाली हुई राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. ये याचिका कांग्रेस की गुजरात इकाई ने दाखिल की है.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी के गांधीनगर और अमेठी से लोकसभा पहुंचने के बाद गुजरात से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो गई हैं.

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए 19 जून यानी आगामी बुधवार को सुनवाई करने की हामी भरी.

अमरेली से कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी ने ये याचिका दायर की है. इसमें मांग की गई है कि कोर्ट दोनों उपचुनाव साथ कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दे.

चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को ही होने हैं.

हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें ‘अलग-अलग रिक्तियां’ माना जाएगा और अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी. चुनाव भी अलग-अलग होंगे. हालांकि इनका कार्यक्रम समान हो सकता है.

लेकिन गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि चुनाव आयोग का फैसला ‘असंवैधानिक’ है और बीजेपी ने उपचुनाव अलग-अलग कराने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डाला है.

कांग्रेस को यकीन है कि अगर दोनों सीटों पर एकसाथ चुनाव होता है तो कांग्रेस एक सीट जीत सकती है. 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में इस समय कांग्रेस के 75 सदस्य हैं वहीं बीजेपी के पास कुल 100 सदस्य हैं. जबकि सात सीटें खाली हैं.


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