देशद्रोह के कानून को खत्म किया जाए : कपिल सिब्बल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने देशद्रोह से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए को खत्म करने की पैरवी करते हुए बुधवार को कहा कि वर्तमान में इस औपनिवेशिक कानून की जरूरत नहीं है.
उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में दो साल पहले हुई कथित नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने हाल में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत दस लोगों के खिलाफ देशद्रोह के तहत चार्जशीट दायर की है.
सिब्बल ने ट्वीट किया, ”देशद्रोह के कानून (आईपीसी की धारा 124ए) को खत्म किया जाए. यह औपनिवेशिक है.”
उन्होंने कहा, ”असली देशद्रोह तब होता है जब सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कानून का दुरुपयोग करते हैं, हिंसा भड़काकर शांति एवं सुरक्षा की स्थिति खराब करते हैं.”
सिब्बल ने कहा, ”इन लोगों को 2019 (लोकसभा चुनाव) में दंडित करिए. सरकार बदलो, देश बचाओ.”