मंदसौर गोलीकांड के विरोध के दौरान हुए आगजनी मामले में पूर्व विधायक शकुंतला खटीक को तीन साल कैद


shakuntala khatik & 7 others imprisoned for 3 years in 2017 Mandsaur firing case

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को विधायकों और सांसदों के मामलों के लिए गठित स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक सहित सात लोगों को धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस थाने में आगजनी को उकसाने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई.

घटना 12 जून, 2017 को करेरा पुलिस थाना शिवपुरी में हुई थी.

कांग्रेस पार्टी मंदसौर में हुए गोलीकांड के विरोध में प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन कर रही थी. इसी दौरान करेरा की पूर्व विधायक खटीक ने लोगों के साथ धरना प्रदर्शन किया. पुलिस बल ने धरना स्थल पर पहुंचकर भीड़ पर काबू करने की कोशिश की और लोगों पर वॉटर कैनन से पानी डालना शुरू कर दिया.

खटीक ने भीड़ को उकसाते हुए थाने में आग लगाने को कहा, जिसके बाद भीड़ ने आग लगाने की कोशिश की. हालांकि कोई अप्रिय घटना होने से पहले पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया.

विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने मामले में खटीक सहित सात लोगों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया और तीन साल की सजा सुनाई.


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