राज्य घटा सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि: नितिन गडकरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के विषय पर बोलते हुए कहा कि राज्य चाहे तो जुर्माना घटा सकता है केंद्र को इसमें कोई आपत्ति नहीं है.
केंद्रीय मंत्री का यह बयान एक सितंबर से लागू हुए संशोधित मोटर वाहन अधिनियमक के बाद आया है जिसमें जुर्माना राशि में हुई बढ़ोत्तरी की वजह से कई राज्यों ने इसे लागू करने में आपत्ति जताई थी.
गुजरात ने जुर्माने राशि को मानवीय आधार का तर्क देते हुए 90 प्रतिशत तक कम कर दिया है. साथ ही तमिलनाडु ने भी जुर्माने को कम करने का निश्चय किया है.
गडकरी ने कहा कि सरकार का मकसद भारी जुर्माना वसूलना नहीं था बल्कि इसकी मदद से लोगों को अनुशासित करना था. आपको यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है.
उन्होंने कहा कि सरकार को जुर्माना नहीं लेना पड़ेगा अगर लोग यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक रहेंगे.
उन्होंने आगे कहा, “जुर्माना नए मोटर व्हीकल एक्ट का एक भाग है. अगर राज्य इससे राजस्व प्राप्त कर भी रहे हैं तो भी यह जाएगा तो उनके खाते में लेकिन फिर भी इसका फायदा केंद्र को मिलेगा.”
गडकरी ने कहा कि बाकी नियमों के मुकाबले लोग अब यातायात नियमों को लेकर ज्यादा जागरूक हैं.