बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा गिरफ्तार


Chinmayanand got bail from Allahabad HC

 

बीजेपी नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है. छात्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. उत्तर प्रदेश के डीआईजी ओपी सिंह ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा को वसूली मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पीड़ित छात्रा पर पांच करोड़ की वसूली मांगने का आरोप है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार छात्रा को सुबह लगभग नौ बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया.

सूत्रों ने बताया कि छात्रा को अदालत में पेश करने से पहले चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया.

स्वामी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में चार आरोपियों में छात्रा भी शामिल है. तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार किये जा चुके हैं.

एसआईटी ने छात्रा से उसके घर पर 24 सितंबर की देर शाम तीन घंटे तक पूछताछ कर चुकी है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ करने वाली टीम में दो महिला अधिकारियों के अलावा सात लोग थे.

इससे पहले छात्रा ने 23 सितंबर को हाई कोर्ट में प्रार्थना की थी कि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए. इस पर जस्टिस मनोज मिश्रा और मंजू रानी चौहान की पीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

गिरफ्तारी से बचने के लिए 23 वर्षीय छात्रा ने 25 सितंबर को एक स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जिसे अदालत ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया. इस पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी.

छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी ने पत्रकारों को बताया कि एडीजे सुधीर कुमार की अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा की अग्रिम जमानत याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली.

अदालत ने यह भी कहा था कि लड़की अगर राहत चाहती है तो वह उचित पीठ के समक्ष नई याचिका दायर कर सकती है. पीठ इस मामले में केवल जांच की निगरानी करने के लिए नामित की गई है और गिरफ्तारी के मामले में कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में एसआईटी ने विक्रम, सचिन तथा संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अदालत ने बीजेपी नेता से वसूली मांगने के मामले में तीन आरोपियों संजय, सचिन और विक्रम की जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी.

इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चिन्मयानंद की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी. चिन्मयानंद को विधि छात्रा द्वारा बलात्कार का आरोप लगाए जाने के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार किया था.

छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल किया था. उसके बाद एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें छात्रा भी संजय, विक्रम और सचिन के साथ कार में बैठी हुई रंगदारी मांगने के विषय पर चर्चा कर रही थी.


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