सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान, लेकिन संतुष्ट नहीं: सुन्नी वक्फ बोर्ड
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलाने ने कहा है कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, हालांकि वे इस फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने फैसले में विरोधाभास का जिक्र करते हुए इस मामले में पुर्नविचार याचिका दायर करने की मंशा जाहिर की.
जफरयाब जिलानी ने कहा कि इस फैसले पर वकील राजीव धवन से सलाह मशविरे के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले को लेकर कहीं भी किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो उस स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करे, जिसके प्रति अधिकांश हिंदुओं का मानना है कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की जाए.