पूरी फिल्म देखकर फैसला दे चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट


SC refuses to interfere with the EC order banning release of biopic PM Narendra Modi

 

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक पूरी देखे. और देश भर में इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में 19 अप्रैल तक फैसला ले.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह सीलबंद लिफाफे में अपना निर्णय कोर्ट को सौंपे. कोर्ट इस मामले में 22 अप्रैल को आगे विचार करेगा.

बायोपिक के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आयोग ने केवल प्रोमो देखकर प्रतिबंध लगा दिया और पूरी फिल्म नहीं देखी.

रोहतगी ने सुझाव दिया कि वे चुनाव आयोग या उसकी समिति के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित कराना चाहते हैं ताकि वे 19 अप्रैल तक फैसला ले सकें.

इससे पहले चुनाव आयोग ने मौजूदा चुनाव के दौरान बायोपिक के प्रदर्शन पर 10 अप्रैल को रोक लगा दी थी. आयोग ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक संस्था या व्यक्ति के उद्देश्य को दिखाने वाली ऐसी कोई भी फिल्म इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए.

आयोग ने कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुये यह आदेश दिया था.


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