सु्प्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पर मांगा निर्वाचन आयोग से जवाब


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से कुछ लोगों के नाम कथित रूप से हटाए के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से 28 मार्च तक जवाब मांगा है.

दरअसल, इस समय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अपडेट किया जा रहा है. पिछले साल जुलाई में एनआरसी का ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया था.  इस ड्राफ्ट में 3.29 करोड़ में से 40.07 लाख आवेदकों के नाम शामिल नहीं थे. इसके बाद ये आशंका गहरा गई थी कि ऐसे लोग अपने मताधिकार का  प्रयोग नहीं कर पाएंगे.

इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से गलत ढंग से हटाए गए हैं.

कोर्ट ने अपने आदेश में 1 जनवरी 2018 से 1 फरवरी 2019 के बीच मतदाता सूची में जोड़े या हटाए गए नामों का 28 मार्च तक विवरण देने को कहा है. कोर्ट ने आयोग से उन नामों पर भी स्पष्टीकरण मांगा है जो मतदाता सूची में तो हैं, लेकिन जिनके नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाले एनआरसी में नहीं हैं.

हाल में निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि एनआरसी के अपडेट होने का आम चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा.


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