सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी कानून में संशोधन पर रोक से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एससी/एसटी कानून में संशोधन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में विस्तार से सुनवाई करने की जरुरत है. इसलिए सभी याचिकाओं की सुनवाई 19 फरवरी को होगी. इनमें केन्द्र की पुनर्विचार याचिका भी शामिल है.
केन्द्र सरकार की ओर से एस/एसटी कानून में संशोधन कर अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है. जिसके बाद इसे निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई हैं.
एससी/एसटी कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका के वकील विकास सिंह ने संशोधनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी है.
25 जनवरी को अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि वह एससी/एसटी अधिनियम 2018 के संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ-साथ केन्द्र की पुनर्विचार याचिका पर एक साथ विचार करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न की रोकथाम) संशोधन कानून, 2018 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.