सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी पर अंतिम रिपोर्ट 31 जुलाई 2019 तक पूरा करने को कहा


assam govt published new additional exclusion list on nrc

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असम में एनआरसी की अंतिम रिपोर्ट को हर हाल में 31 जुलाई 2019 तक पूरी करनी ही होगी. कोर्ट ने इसके लिए एनआरसी को-ऑर्डिनेटर, असम सरकार और चुनाव आयोग को साथ बैठकर योजना बनाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगले आम चुनाव की वजह से एनआरसी का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए. इसके लिए असम के मुख्य सचिव, चुनाव आयोग के सचिव और एनआरसी को-ऑर्डिनेटर यह तय करें कि अधिकारियों का दोनों काम में कैसे इस्तमाल किया जाए.

इस दौरान एनआरसी को-ऑर्डिनेटर ने कोर्ट को बताया कि 31 दिसंबर 2018 तक एनआरसी लिस्ट में 36.2 लाख लोगों को शामिल शामिल किए जाने को लेकर आवेदन मिल चुका है.

30 जुलाई 2018 को प्रकाशित एनआरसी रिपोर्ट के मुताबिक 3.29 करोड़ लोगों के नाम में से 2.9 करोड़ नाम को लिस्ट में जगह दी गई थी. इस प्रक्रिया में 40,70,707 नाम लिस्ट से बाहर रह गए थे.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर एफ नरिमन की पीठ ने असम के मुख्य सचिव, चुनाव आयोग के सचिव और राज्य में एनआरसी को-ऑर्डिनेटर से कहा कि वे एक बैठक कर इन दो कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को तैनात करने के बारे में फैसला करें.

पीठ ने कहा कि असम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक सप्ताह के भीतर इस बैठक का आयोजन सुनिश्चित करेंगे. पीठ ने यह भी कहा कि बैठक के नतीजों की रिपोर्ट पांच फरवरी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई पांच फरवरी को करेगी.


ताज़ा ख़बरें