सुप्रीम कोर्ट ने 100 फीसदी वीवीपैट के मिलान वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्म कालीन अवकाश बेंच ने 100 फीसदी वीवीपैट के ईवीएम से मिलान को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है.
ये याचिका एक तकनीकी समूह की ओर से डाली गई थी. ‘टेक4ऑल’ नाम के इस समूह में बहुत सारे तकनीक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं. इस समूह का कहना है कि ईवीएम मशीन को आसानी से टेंपर किया जा सकता है.
समूह का कहना है कि ईवीएम टेंपरिंग से बचने के लिए फौरी तौर पर वीवीपैट के मिलान का विकल्प चुना जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए बैलेट-पेपर वाले विकल्प पर लौट आना चाहिए.
हालांकि इन सब चिंताओं के बावजूद जस्टिस अरुण मिश्रा और एमआर शाह की दो सदस्यीय बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया.
इस मामले में सबसे पहले 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी. इस याचिका में इन पार्टियों ने अदालत से मांग की थी कि वह चुनाव आयोग को ईवीएम से वीवीपीएटी के 50 फीसदी मिलान करने का निर्देश दे.
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे गैर जरूरी बताया था. हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रति विधानसभा क्षेत्र पांच वीवीपैट मशीनों का ईवीएम से मिलान करने का निर्देश दिया था.