ममता बनर्जी की तस्वीर का मजाक उड़ाने वाली बीजेपी कार्यकर्ता को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को जमानत पर रिहा कर दिया है. प्रियंका ने ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.
प्रियंका पर आरोप है कि उन्होंने प्रियंका चोपड़ा की मेट गाला की तस्वीर पर ममता बनर्जी का सिर जोड़ कर फेसबुक पर शेयर किया था.
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की एक पीठ ने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा की नेता, प्रियंका शर्मा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की कथित तस्वीर पोस्ट करने के लिए जेल से रिहा होने पर लिखित में माफी मांगेंगी.
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि यूं तो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता तब समाप्त होती है जब यह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “किसी की भावनाएं आहत हुई हैं. माफी मांगनी होगी.”
प्रियंका बीजेपी युवा मोर्चा की सदस्य हैं. उन्हें दस मई को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि केस में गिरफ्तार किया गया था.
बीजेपी कार्यकर्ता को कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि हावड़ा में 14 मई तक स्थानीय अदालतों में हड़ताल थी. प्रियंका को 11 मई को हावड़ा की स्थानीय अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.