सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया


Pitroda should apologize for his remarks on 1984: Rahul Gandhi

 

राफेल मामले में राहुल गांधी के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. इस मामले में कोर्ट की ओर से उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने ये कार्रवाई बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की याचिका पर की है.

दरअसल राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को राफेल मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा था कि अब साबित हो गया कि ‘चौकीदार ही चोर है’. इसी को लेकर मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट में आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की थी.

मीनाक्षी लेखी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी कोर्ट में प्रस्तुत हुए. रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि राहुल गांधी ने अपनी कोर्ट के संबंध में की गई टिप्पणी के लिए कोई खेद नहीं जताया है.

इस बीच राहुल गांधी की ओर से दलील कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान को लेकर खेद जता चुके हैं. सिंघवी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कोर्ट के फैसले का ये कहकर गलत इस्तेमाल किया कि कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर इस बयान के संबंध में सफाई देने को कहा था. इस नोटिस का जवाब देते हुए राहुल ने कहा था कि ‘चौकीदार चोर है’ की टिप्पणी चुनाव प्रचार के दौरान कही गई थी. राहुल ने कहा था कि उनका कोर्ट को इस मामले में खींचने का कोई इरादा नहीं था.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है. अब इस याचिका की सुनवाई राफेल मामले में 14 दिसंबर के फैसले के विरोध में दायर की याचिका के साथ ही की जाएगी.


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