ईवीएम गड़बड़ी: सजा के प्रावधान पर ECऔर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस


machine was adding votes to BJP's tally during a mandatory mock poll exercise

 

ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत गलत पाए जाने पर छह महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माने के प्रावधान को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. यह याचिका मुंबई के वकील सुनील अह्या ने दायर की थी.

चुनाव संचालन नियमावली की एक धारा 49MA के तहत अगर कोई मतदाता शिकायत करता है कि उसकी वोट वीवीपैट से मिलान नहीं कर रहा है तो उसे टेस्ट मिलान का एक मौका दिया जाता है. लेकिन अगर यह शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता को छह महीने की सजा के साथ एक हजार रूपए जुर्माना भुगतना पड़ता है.

देश में आज आम चुनाव का चौथा चरण चल रहा है और लगभग हर चरण से ईवीएम में गड़बड़ियों की खबरें आती रही हैं. ईवीएम को लेकर 21 विपक्षी पार्टियों ने बीते दिनों एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईवीएम मशीनों की 50 फीसदी वीवीपैट से मिलान की मांग की है.


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