सुप्रीम कोर्ट का CAA पर रोक से इनकार, जनवरी में होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में दायर आईयूएमएल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य की याचिका पर सुनवाई की तारीख 22 जनवरी तय की है.
कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नागरिकता (संशोधन) कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी. उन्होंने 13 दिसंबर को यह याचिका दायर की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस निवेदन पर गौर किया कि संशोधित नागरिकता कानून के बारे में नागरिकों के बीच भ्रम की स्थिति है. पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल से कहा कि जनता को ऑडियो-विजुअल माध्यम से कानून के बारे में जागरूक करने के बारे में विचार करें.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया था, ‘जल्दबाजी में लाए गए नागरिकता संशोधन कानून के कारण पैदा हुई अत्यंत कठिन स्थिति को देखते हुए, मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय का रुख किया है ताकि मेरे विषय में त्वरित सुनवाई हो.”
जयराम ने कहा, ‘माननीय न्यायाधीशों ने इस मामले में मेरी याचिका पर सुनवाई बुधवार को करने की सहमति जताई है.’
अपनी याचिका में रमेश ने अदालत से आग्रह किया था कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने के लिए उचित आदेश पारित किया जाए.
कांग्रेस नेता ने यह भी मांग की कि अदालत उचित फैसला देते हुए यह घोषित करे कि संशोधित कानून 1985 के असम समझौते और भारत के संविधान को विपरीत है.
रमेश ने यह भी घोषित करने की मांग की कि यह संशोधित अधिनियम अंतरराष्ट्रीय कानून एवं दायित्व का उल्लंघन करता है .