सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बैलेट पेपर से चुनाव की याचिका


supreme court rejects pil for ballot paper

  ANI

सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनजीओ ‘न्याय भूमि’ की बैलेट पेपर के समर्थन में दी गई दलीलों को खारिज कर दिया. एनजीओ ने दलील दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का गलत इस्तेमाल हो सकता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.

जनहित याचिका खारिज करते हुए बेंच ने कहा, ‘‘प्रत्येक प्रणाली और मशीन का उपयोग तथा दुरूपयोग दोनों हो सकता है. आशंकाएं सभी जगह होंगी.’’


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