सुकना जमीन घोटाले में पूर्व सैन्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से राहत


SC issues notice to center plea against Transgender act

 

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य सचिव अवधेश प्रकाश को बड़ी राहत देते हुए जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) के आदेश को दरकिनार कर दिया है. जीसीएम ने उन्हें पश्चिम बंगाल में 2008 के सुकना जमीन घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.

कोर्ट ने इस मामले में जीसीएम की कार्यवाही को ‘‘गलत’’ करार दिया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रकाश के मामले में जीसीएम ‘‘मान्य रूप से गठित’’ नहीं किया गया था. कोर्ट के मुताबिक इसमें लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक से नीचे के सदस्य शामिल थे.
अदालत ने मामले को नए जीसीएम के लिए भेजने से भी इनकार कर दिया. जबकि सामान्य रूप से ऐसा किया जाता है.

जस्टिस एके सीकरी, एस अब्दुल नजीर और एमआर शाह की पीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के दिसंबर 2017 के एक और आदेश को भी खारिज कर दिया.

इस आदेश में प्रकाश के व्यवहार को अशोभनीय करार दिया गया था. इसके चलते उनको बर्खास्तगी की तारीख से आदेश पारित करने की तिथि तक के पेंशन की बकाया राशि देने पर रोक लगा दी गई थी.

अदालत ने कहा कि प्रकाश पहले ही सेवानिवृत हो चुके थे और उनके खिलाफ सिर्फ एक आरोप कायम हुआ जो गंभीर प्रकृति का नहीं था.

अदालत ने जीसीएम और एएफटी के आदेशों को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि प्रकाश को तीन महीने के भीतर पेंशन सहित सारी सुविधाएं दी जाए.


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