मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस बिहार से दिल्ली ट्रांसफर
सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस बिहार से नई दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. कोर्ट ने शेल्टर होम्स के खराब प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की आलोचना की.
अब मामले की सुनवाई दिल्ली स्थित साकेत पॉक्सो कोर्ट में होगी.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों को दो सप्ताह के भीतर बिहार की सीबीआई कोर्ट से साकेत पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए.
बेंच ने साकेत कोर्ट को छह महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अपने अधिकारी का तबादला करने के लिए भी सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि यह उसके आदेश का उल्लंघन है.
बेंच ने जांच एजेंसी से स्पष्टीकरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा.
कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा, ‘‘बस बहुत हो गया, बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता. आप अपने अधिकारियों को बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार करने नहीं दे सकते. बच्चों को बख्शो.’’
बेंच ने कहा कि अगर राज्य सभी जानकारी देने में विफल रहा तो वह मुख्य सचिव को समन करेगा.
मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ की ओर से चलाए जा रहे शेल्टर होम में कई लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद यह मामला बीते साल मई में सामने आया.