शिक्षक भर्ती मामला : हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकारा


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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक बेसिक शिक्षकों के 68,500 पदों पर भर्ती में हुई कथित गड़बड़ी मामले में सीबीआई निदेशक को नसीहत दी है. कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में पारित आदेश की गंभीरता को समझें.

अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के वकील बीरेश्वर नाथ के उस दलील पर आई जिसमें उन्हेंने कहा था कि जांच अभी प्रारम्भ नहीं हो पायी है. वकील नाथ का कहना था कि सीबीआई निदेशक यह तय नहीं कर सके हैं कि कौन सी शाखा इस मामले की जांच करेगी.

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति इरशाद अली ने 10 फरवरी को निदेशक से इस मामले पर प्रगति रिपोर्ट मांगा है. वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच संबधी आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर खंडपीठ में सुनवाई पांच दिसम्बर तक टल गयी है.

कोर्ट ने एक नवम्बर को अपने आदेश में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की शिकायत के बाद सीबीआई को जांच छह माह में पूरा करने का आदेश दिया था. उस आदेश में अदालत ने निर्देश दिया था कि सीबीआई मामले की जांच में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया कि जांच अभी शुरू नहीं हो पाई है. अभ्यर्थियों की ओर से दर्जनों याचिकाएं दाखिल करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की बात कही गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने अभ्यर्थियों के आरोप शुरुआती जांच में सही पाए थे. राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था. सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर अदालत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी.


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