तेलंगाना मुठभेड़ : शव को सुरक्षित रखने का अदालती फैसला जारी रहेगा


SC issues notice to center plea against Transgender act

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेलंगाना में एक पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार एवं उसकी हत्या के संबंध में मुठभेड़ में मारे गए आरोपियों के शव सुरक्षित रखने के हैदराबाद हाई कोर्ट का आदेश शीर्ष अदालत के अगले फैसले तक बरकरार रहेगा .

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आयेाग की जांच के दौरान कोई अन्य अदालत और प्राधिकारी मामले में जांच नहीं करेगा. मुठभेड़ मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत ने तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर कर रहे हैं.

सीजेआई एसए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने 12 दिसंबर को दिये अपने फैसले में कहा, ”चार आरोपियों के शवों को संरक्षित रखने के मामले में हाई कोर्ट का आदेश मामले में इस अदालत के अगले फैसले तक जारी रहेगा.”

तेलंगाना हाई कोर्ट ने नौ दिसंबर को अधिकारियों को 13 दिसंबर तक चारों शवों को संरक्षित करने का आदेश दिया था .

तेलंगाना मुठभेड़ की घटना सुबह साढ़े छह बजे हुई जब आरोपियों को मौके पर ले जाया जा रहा था .

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चारों आरोपियों को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के निकट गोली मार कर मौत के नींद सुला दिया गया था. यह वही राजमार्ग था जहां से 27 साल की चिकित्सक का जला शव बरामद किया गया था.


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