हाई कोर्ट ने दिया सरकार को TSRTC कर्मचारियों से वार्ता का निर्देश
तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) कर्मचारियों से तुरंत बातचीत करने का निर्देश दिया है. टीएसआरटीसी ज्वईंट एक्शन के अध्यक्ष अश्वत्थामा रेड्डी ने यह जानकारी दी.
रेड्डी ने एएनआई को कहा, ‘तेलंगाना हाई कोर्ट ने टीएसआरटीसी कर्मचारियों और सरकार दोनों पक्षों को सुना. हमलोगों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक हम अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे. हमने सरकार से बातचीत से इनकार किया है. हालांकि कोर्ट ने सरकार और टीएसआरटीसी कर्मचारियों को तुरंत बातचीत कर मामले को सुलझाने का निर्देश दिया है.’
हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार और टीएसआरटीसी के बीच विवाद से आम आदमी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए.
सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार बातचीत के लिए कमिटी गठित करने जा रही है.
टीएसआरटीसी के कर्मचारियों की हड़ताल 12वें दिन जारी है. प्रदर्शनकारी टीएसआरटीसी का सरकारीकरण चाहते हैं. पिछले दिनों कम-से-कम तीन कर्मचारियों की अत्महत्या करने की खबर है.
टीआरटीसी के सरकार में विलय, वेतन समीक्षा, विभिन्न पदों पर भर्ती समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त कार्य समिति ने हड़ताल का आह्वान किया था जिसके बाद पांच अक्टूबर से टीएसआरटीसी के कर्मचारी संघ और विभिन्न कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे.
टीएसआरटीसी की विभिन्न यूनियनों के करीब 48,000 कर्मचारियों के काम का बहिष्कार करने और सरकारी बसों के सड़कों से नदारद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.