सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा के भीतर मरदु फ्लैट को गिराने का आदेश दिया


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सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की ओर से दी गई समय सीमा के भीतर मरदु फ्लैट गिराए जाने का आदेश दिया है. केरल सरकार ने 138 दिनों में फ्लैट को गिराने की समय सीमा दी थी.

कोर्ट ने हर प्रभावित मरदु फ्लैट मालिक को चार सप्ताह में अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25-25 लाख रुपए देने का आदेश दिया है.

इमारत गिराए जाने की निगरानी करने और कुल मुआवजे का मूल्यांकन करने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया.

इसके साथ ही कोर्ट ने तटीय जोन इलाकों में इमारत बनाने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्ति जब्त कर ली है.

कोर्ट ने कहा कि सरकार अवैध रूप से इमारत बनाने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों से अंतरिम मुआवजा राशि वसूल सकती है.


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