तीन तलाक पर रोक सहित 10 अध्यादेशों को कानून में बदलने की तैयारी


Three ordinances including become law in this session

 

नई सरकार की योजना 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 10 अध्यादेशों को कानून में बदलने की है. इनमें तीन तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश भी शामिल है. सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

ये अध्यादेश फरवरी-मार्च में जारी किए गए थे लेकिन पिछली सरकार 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में उन्हें संसद से पारित कानून में नहीं बदल सकी.

नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रस्तावित कानूनों पर फिर से जोर देने का फैसला किया है.

इन अध्यादेशों को सत्र शुरू होने के 45 दिनों के अंदर कानून में बदलना होगा, अन्यथा उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी.

तीन तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश के अलावा अन्य अध्यादेशों में भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, नयी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश शामिल हैं.


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