माल्या ने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति मांगी


vijay malya allowed to appeal against extradition by london court

 

कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटेन की हाई कोर्ट में आवेदन देकर प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी है. ब्रिटेन के गृह मंत्री ने प्रत्यर्पण का आदेश जारी किया है.

माल्या भारत में बैंकों का अनुमानित 9,000 करोड़ रुपये का ऋण जानबूझकर नहीं चुकाने के चलते वांछित हैं. फिलहाल वह भारत से भागकर ब्रिटेन में रह रहे हैं.

ब्रिटेन में माल्या के खिलाफ प्रत्यार्पण वारंट जारी किया जा चुका है और वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. उन्होंने हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायालय विभाग में आवेदन कर अपील करने की अनुमति मांगी है.

ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने उनके खिलाफ प्रत्यपर्ण आदेश दिया है और अपील के लिए 14 दिन का समय दिया है. उनकी यह अपील आदेश आने के 10 दिन बाद आई है.

ब्रिटेन की अदालत के एक प्रतिनिधि ने कहा, ‘‘आवेदन पर निर्णय लेने के लिए इसे एक विशेष न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है, इस पर दो से चार हफ्ते के बीच फैसला आने की उम्मीद है.’’

इस मामले में विशेष न्यायाधीश यदि माल्या का आवेदन स्वीकार कर लेते हैं तो फिर अगले कुछ महीनों में इस पर सुनवाई की जाएगी. यदि माल्या का आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो उनके पास ‘नवीनीकृत फॉर्म’ दाखिल करने का विकल्प होगा.

नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान 30 मिनट की मौखिक सुनवाई होगी जिसमें माल्या के वकील और भारत सरकार की ओर से क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) अपील के खिलाफ और पक्ष में अपने दावों को नए सिरे से रखेगी ताकि न्यायाधीश यह निर्णय ले सके कि इस मामले में पूर्ण सुनवाई की जा सकती है या नहीं.

यह प्रक्रिया लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी. इस प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं क्योंकि मामले का अदालत की कार्रवाई के लिए सूचीबद्ध होना न्यायाधीशों की उपलब्धता और अन्य कारकों पर निर्भर करेगा.

हाईकोर्ट के स्तर पर फैसला आने के बाद दोनों पक्षों के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का हक होगा. इसमें करीब छह हफ्ते का वक्त और लग जाएगा.


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