वेजेज कोड बिल लोकसभा में पारित


Opposition encircles government on Labor Minister's statement of 'lack of qualified youth'

 

वेजेज कोड बिल 2019 लोकसभा में पारित हो गया है. इस बिल के तहत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, कारोबारी माहौल को बढ़ावा देना और श्रमिक कल्याण को मजबूत करने जैसी बात कही गई है. हालांकि मजदूर संगठनों का मानना है कि यह एक मजदूर विरोधी बिल है.

श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सदन में बहस के दौरान कहा कि यह मजदूरों को न्यूनतम वेतन और देश के 50 करोड़ मजदूरों (संगठित और असंगठित क्षेत्र) को समय पर भुगतान निश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

उन्होंने इस बिल को मजदूरों के जीवन को सुगम और मेक इन इंडिया को सफल बनाने वाला बताया. वेजेज कोड बिल उन चार विधेयकों में से एक है जो 44 श्रम कानूनों की जगह पर प्रस्तावित हैं.

हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि पुराने 44 श्रम कानूनों को चार संहिताओं में श्रेणीबद्ध किया जाएगा. ये चार संहिताएं वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा एवं कल्याण और औद्योगिक संबंध से जुड़ी हैं.

हालांकि केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने 44 श्रम कानूनों को खत्म करके चार संहिताएं बनाए जाने का विरोध किया है.


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