अब योगी सरकार में हड़ताल गैरकानूनी


Uttar Pradesh: Recommendation of responsibility for police officers in case of Mob lining

 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में होने वाले हड़ताल को गैरकानूनी करार देने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है. इस कानून का प्रयोग करते हुए प्रदेश की सरकार ने सभी विभाग और निगम में हड़ताल पर अगले छह महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी है.

इस कानून को लागू करने के पीछे सरकार की मंशा छह फरवरी को पेंशन मामले को लेकर होने वाली हड़ताल को रोकना है.

इस कानून के लागू होने के बाद पुलिस क्रिमिनल प्रोसिजर के तहत किसी भी कर्मचारी को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है.

इस सिलसिले में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डेय ने चार जनवरी की रात अधिसूचना जारी की.

योगी सरकार ने अधिसूचना जारी कर एस्मा—1966 की धारा तीन की उपधारा एक के तहत राज्य के कार्यकलापों से जुड़े किसी भी लोकसेवा, राज्य सरकार के अधीन आने वाले वाले निगम और स्थानीय प्राधिकरण में हड़ताल पर अगले छह माह तक के लिए प्रतिबंध लागू कर दिया है.

एस्मा के तहत डाक सेवाओं, रेलवे, हवाई अड्डों समेत विभिन्न आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल किए जाते हैं. एस्मा लागू होने के दौरान होने वाली हड़ताल को गैरकानूनी माना जाता है. इसके उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सजा का प्रावधान है.


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