महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में विधायक सहित 20 को जेल
आरा की एक कोर्ट ने महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में 20 दोषियों को दो से सात साल की सजा दी है. कोर्ट ने 100 दिनों के भीतर यह फैसला दिया है.
20 अगस्त को आरा के बिहियां इलाके में रेल पटरी के किनारे एक युवक का शव मिला था. जिसके बाद भीड़ ने युवक की हत्या के शक में महिला को निर्वस्त्र घुमाया था.
आरा की स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक किशोरी यादव सहित पांच आरोपियों को सात साल जबकि बाकी 15 को दो वर्ष की सजा सुनायी है. 28 नवम्बर को आरोपियों को दोषी पाया गया था.
घटना 20 अगस्त को बिहियां इलाके में रेल पटरी के किनारे स्थित एक रेड लाइट क्षेत्र में हुई थी. जहां दामोदरपुर गांव निवासी विमलेश साह का शव, उसके लापता होने के एक दिन बाद मिला था.
इसके बाद भीड़ ने इलाके में कई जगहों पर आग लगा दी थी. भीड़ ने इसके साथ ही दलित महिला की पिटाई की थी और उसके कपड़े फाड़कर उसे सड़कों पर निर्वस्त्र घुमाया था.
जिन पांच व्यक्तियों को सात वर्ष की सजा सुनायी गई है उन पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. बाकी को दो-दो हजार रूपये का जुर्माना चुकाना होगा.
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने त्वरित सुनवाई का स्वागत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और ट्वीट किया, ‘‘यह राजग सरकार द्वारा कानून के शासन को लेकर बनाये गए उच्च मानदंड का ताजा उदाहरण है.’’