कोर्ट ने केंद्र से कहा- कोरोना से ज्यादा जानें तो दहशत ले लेगी, प्रवासियों की काउंसलिंग करें


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और रहने का इंतजाम करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से प्रवासी मजदूरों की काउंसलिंग करने के लिए कहा है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने केंद्र से कहा कि आप निश्चित करिए कि पलायन ना हो. कोरोना से ज्यादा लोगों की जान तो ये दहशत ले लेगी. इस पर केंद्र ने कहा कि अब एक भी मजदूर सड़क पर नहीं है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि हमने 22 लाख 88 हजार लोगों को खाना और रहने की जगह मुहैया कराई है. कोर्ट रूम में मौजूद गृह सचिव ने कहा कि अब एक भी प्रवासी मजदूर सड़क पर नहीं है और यह बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अगले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी पर ताजा जानकारी देने वाले पोर्टल बनाने का आदेश दिया है ताकि फेक न्यूज से बचा जा सके. चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा, केंद्र सुनिश्चित करे कि मजदूरों को खाना, रहने की जगह, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए.

कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को हाईकोर्ट ज्यादा करीब से समझ सकती हैं. केंद्र सरकारी वकीलों को निर्देश दिए कि हमने इस संबंध में जो आदेश दिए हैं, उनके बारे में हाईकोर्ट को बताया जाए.


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