महिलाओं की सुरक्षा पर SC सख्त


 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को आदेश दिया कि वह देश में ओएलए और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के रेगुलेशन के लिए उचित कदम उठाए. न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने महिलाओं की सुरक्षा संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता निपुण सक्सेना से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण ने.


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