चुनाव नामांकन पर पांच साल के आईटी रिटर्न का विवरण देना अनिवार्य


Declaring 5 year I-T returns a must for poll candidates

 

अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव नामांकन करते समय अपनी पांच सालों की कुल आय का विवरण देना अनिवार्य होगा. उन्हें अपने पांच सालों के आईटी रिटर्न की जानकारी साझा करनी होगी.

मंगलवार 26 फरवरी को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर यह बताया है.

चुनाव आयोग की सिफारिश को मानते हुए केंद्र सरकार ने उम्मीदवारों के लिए पिछले पांच सालों के अपने आयकर रिटर्न में दिखाई गई कुल आय, अपने  पति या पत्नी और  आश्रितों की आय की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए चुनाव नामांकन के साथ जमा किए जाने वाले फार्म-26 में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं.

नामांकन के समय अब उम्मीदवारों को अपना पैन नंबर भी देना होगा.

इसके साथ-साथ उम्मीदवारों को अपने पति/पत्नी और आश्रितों की आफशोर संपत्तियों, विदेशी बैंकों में जमा रकम, सभी निवेशों, परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण भी देना होगा.

चुनाव आयोग ने यह सिफारिश केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के साथ हुई एक बैठक के बाद की थी. इसमें उम्मीदवारों की ‘इनकम वैरिफिकेशन रिपोर्ट’ सार्वजनिक करने की बात कही गई थी. अब जबकि नामांकन के साथ आय की कुल जानकारी देना अनिवार्य हो गया है, तब उम्मीदवारों की कुल आय से जुड़ी सूचना सार्वजनिक होगी.

 

 


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