कैबिनेट ने गर्भपात की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते करने की अनुमति दी
केंद्रीय कैबिनेट ने गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते करने की अनुमति दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन बिल को मंजूरी देने के तहत ऐसा किया है. बिल को आगामी संसद सत्र में पेश किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गर्भपात की ऊपरी सीमा बढ़ाने से गर्भपात कराना अधिक सुरक्षित होगा, इसके साथ ही इससे स्त्रियों को प्रजनन के अधिकार मिलेंगे.
जावड़ेकर ने यह भी कहा कि गर्भपात की ऊपरी सीमा बढ़ाने से बलात्कार पीड़िताओं, अपाहिज और नाबालिग लड़कियों को मदद मिलेगी, जिन्हें पता नहीं चलता कि वे गर्भवती हो गई हैं.
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘एक प्रगतिशील और स्त्रियों को प्रजनन का अधिकार देने की दिशा में उठाए गए कदम में गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पहले पांच महीनों में लड़कियों को पता नहीं चला कि वे गर्भवती हैं और वे सीधे कोर्ट चली जाती हैं. इस बारे में बहुत से हितधारकों के साथ चर्चा हुई है और इससे मातृ मृत्यु दर घटेगी.’