जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पीएसए के तहत हिरासत में


sc denies further hearing on habeas corpus plea on farooq abdullah

 

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को लोक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है.

इस कानून के तहत प्रशासन किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के दो साल के लिए हिरासत में ले सकता है.

इस कानून को फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान पहली बार लागू किया गया था.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक अब्दुल्ला पांच अगस्त से नजरबंद हैं. पांच अगस्त को केंद्र ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया था.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब्दुल्ला पीएसए के तहत हिरासत में हैं. उन पर 15 अगस्त को सख्त कानून लगाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को पूर्व मुख्यमंत्री को एक अदालत के सामने पेश करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा है.

तमिलनाडु के एमडीएमके नेता वाइको की ओर से दायर याचिका में अब्दुल्ला को रिहा करने की मांग की गई है ताकि वह चेन्नई में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें. चार दशकों से वाइको अब्दुल्ला के करीबी दोस्त माने जाते हैं .

अब्दुल्ला के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी पांच अगस्त से हिरासत में रखा गया है.


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