राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
छत्तीसगढ़ पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित बयान को लेकर बीजेपी के राज्य सभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है.
पुलिस ने स्वामी के खिलाफ यह प्राथमिकी उस शिकायत के बाद दर्ज की है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने (स्वामी ने) राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर एक झूठा बयान दिया है.
जशपुर के पुलिस अधीक्षक शंकर लाल बघेल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा किा जशपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन अग्रवाल की एक शिकायत के आधार पर छह जुलाई की रात को पत्थलगांव पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई.
अग्रवाल ने अपनी लिखित शिकायत में कहा कि स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी कोकीन लेते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता को इस तरह का बयान देने का कोई अधिकार नहीं है.
उन्होंने शिकायत में कहा, ‘‘स्वामी खुद भी जानते हैं कि उनका बयान झूठा है और जान-बूझकर राहुल गांधी का अपमान करने वाला है. स्वामी जानते हैं कि उनका बयान राजनीतिक दलों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे सकता है और लोगों को उकसा सकता है. इस तरह के बयान से लोगों के बीच शांति भंग हो सकती है.’’
एसपी ने कहा कि भारतीय दंड़ संहिता की धाराओं 504, 505 (2) और 511 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘स्वामी का बयान अस्वीकार्य और घोर निंदनीय है. इसने राज्य और पूरे देश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का अपमान किया है. उन्हें इस तरह का गलत बयान देने का कोई नैतिक और कानूनी अधिकार नहीं है.’’
राज्य में युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन(एनएसयूआई) समेत कांग्रेस की विभिन्न इकाइयां सभी जिलों और विकास खंड मुख्यालयों में पुलिस थानों में स्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं.