अमित जेठवा हत्याकांड: पूर्व बीजेपी सांसद दीनू सोलंकी को उम्रकैद


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अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा हत्याकांड में सजा सुनाई है.

इससे पहले अहमदाबाद की सीबीआई की एक विशेष अदालत ने दीनू सोलंकी और अन्य छह को दोषी करार दिया था. जेठवा की 20 जुलाई 2010 को गुजरात हाई कोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जेठवा ने गिर वन रेंज में अवैध खनन गतिविधियों को सामने लाने का प्रयास किया था.

वर्ष 2009 से 2014 तक गुजरात के जूनागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके सोलंकी को उनके चचेरे भाई शिव सोलंकी और पांच अन्य के साथ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया है.

मामले में दोषी पाए गए पांच अन्य आरोपियों में शैलेष पंड्या, बहादुरसिंह वढेर, पंचेन जी देसाई, संजय चौहान और उदयजी ठाकोर हैं.

अमित जेठवा ने आरटीआई अर्जी के जरिए दीनू सोलंकी की कथित संलिप्तता वाली अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी.

जेठवा ने एशियाई शेरों के वास स्थान गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी.

मृतक के पिता भीखाभाई जेठवा के हाई कोर्ट का रुख करने के बाद अदालत ने मामले की नए सिरे से जांच का आदेश दिया था. उन्होंने हाई कोर्ट से कहा था कि आरोपियों द्वारा दबाव डालने और ब्लैकमेल करने के चलते करीब 105 गवाह मुकर गए .


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