जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने देश भर से भर्तियों वाली अधिसूचना वापस ली
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर-राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना वापस ले ली है.
विपक्ष ने गत वर्ष अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सभी भारतीयों से आवेदन मंगाए जाने का कड़ा विरोध किया था.
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के महापंजीयक संजय धार ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था. इसमें आवेदन भरने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2020 दी गई थी.
संजय धार ने एक ताजा अधिसूचना जारी कर कहा, ‘सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 26 दिसंबर 2019 के विज्ञापन नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है जिसमें जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में गैर राजपत्रित श्रेणी में अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे.’
अधिसूचना वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई है लेकिन विभिन्न विपक्षी दलों के मुखर प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया है. नेशनल कांफ्रेंस, जेकेएनपीपी और वाम दलों समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में स्थानीयों के लिए आरक्षण की मांग की है.
स्थानीय लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में नौकरियों के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन ने कहा, ‘सरकार को विभिन्न सुझाव मिले हैं और इनका अध्ययन किया जा रहा है.’