कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर सात दिन में जवाब दे केंद्र: सु्प्रीम कोर्ट


we are not a trial court can not assume jurisdiction for every flare up in country

 

कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है.

पुलवामा हमले के बाद से कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमले के मामले में केंद्र ने कोर्ट में आज अपनी सफाई पेश की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि 22 फरवरी के कोर्ट के आदेश के बाद अब तक कोई नई घटना नहीं हुई है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश देते हुए केंद्र और 10 राज्यों को 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

इससे पहले 22 फरवरी को कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी नोडल अधिकारियों से कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था.

पुलवामा हमले के बाद देशभर में हमलों का शिकार हो रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर घाटी के छात्रों पर देशभर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हमला किया जा रहा है. इन घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को हमले रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए.


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