मॉब लिंचिंग में मारे गए पहलू खान के खिलाफ दो साल बाद चार्जशीट


rajasthan police moves court to reopen pehlu khan lynching case

 

राजस्थान पुलिस ने गो तस्करी के मामले में पशुपालक पहलू खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. पहलू को दो साल पहले राजस्थान के अलवर जिले में गो रक्षकों की भीड़ ने मार डाला था. पहलू उस समय मवेशियों को अपने घर ले जा रहे थे.

चार्जशीट में खान के दो बेटों के साथ उपरोक्त ट्रक ड्राइवर का भी नाम है जिसके ट्रक में मवेशियों को ले जाया जा रहा था.

पुलिस ने पहलू खान को राजस्थान बोवाइन एनिमल (प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन एक्सपोर्ट) एक्ट-1995 का आरोपी बनाया है.

29 मई को फाइल की गई चार्जशीट के अनुसार मामले की जांच प्रकिया पूरी हो चुकी है और आरबीए एक्ट की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोपी पहलू खान, इरशाद और आरिफ के खिलाफ अपराध साबित हुए हैं.
इसके साथ ही ट्रक के मालिक खान मोहम्मद के खिलाफ आरबीए एक्ट की धारा 6 (ट्रांसपोर्टर के अपराध में सहकारी) के तहत अपराध साबित हुआ है.

अलवर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चार्जशीट की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है और वह जल्द ही मामले से संबंधित एक बयान जारी करेंगे.

पहलू खान और उसके दो बेटे जयपुर के मवेशी मेले से गाय खरीदकर एक अप्रैल, 2017 को अपने गांव नूह, हरियाणा जा रहे थे.

इस दौरान जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहरोर के पास एक भीड़ ने उनपर हमला किया और मवेशियों की तस्करी के आरोप लगाकर मारपीट की. घटना के दो दिन बाद ही ज्यादा चोट लग जाने के कारण पहलू खान की एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई थी.


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