मुजफ्फपुर यौन शोषण मामला: लोक अभियोजक नियुक्त करने का आदेश


muzaffarpur shelter case: court says cbi to appoint public prosecutor in two days

 

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन शोषण मामले में लोक अभियोजक नियुक्त करे. अदालत ने लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए सीबीआई को दो दिन का समय दिया है.

इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जज सौरभ कुलश्रेष्ठ कर रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होनी तय की गई है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को आदेश दिया था कि इस मामले की सुनवाई बिहार की विशेष पॉक्सो अदालत से साकेत जिला अदालत में स्थानांतरित की जाए.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि मामले से जुड़े दस्तावेजों को दो सप्ताह के भीतर बिहार की सीबीआई कोर्ट से साकेत पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. निचली अदालत इस मामले की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अपने अधिकारी का तबादला करने के लिए भी सीबीआई को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि यह उसके आदेश का उल्लंघन है.

मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ की ओर से चलाए जा रहे शेल्टर होम में कई लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद यह मामला बीते साल मई में सामने आया.


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