सिख विरोधी दंगों के 33 आरोपियों को जमानत मिली


in ayodhya case sc asks mediation panel to submit status report by 18th july

 

सन् 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों के आरोप में सजा काट रहे 33 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बढ़ी राहत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने जिन 33 लोगों को जमानत दी है वे सभी दिल्ली की मंडोली जेल में पांच साल की सजा काट रहे हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इन लोगों को दंगा करने, घर जलाने और कर्फ्यू के उल्लंघन का दोषी पाया था, जिसके बाद इन सभी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.

इन सभी लोगों को 31 अक्टूबर और तीन नवंबर के बीच दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुए दंगे में दोषी करार दिया गया था. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में 89 लोगों को सजा सुनाई थी. उनमें से 70 की सजा को बरकरार रखा था.

वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि उन 15 दोषियों की सुनवाई फिर से की जाएगी जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा सुनाई थी.


ताज़ा ख़बरें