चुनाव आयोग ने रमजान के महीने में मतदान का समय बदलने से इनकार किया
रमजान के दौरान सुबह पांच बजे से मतदान कराए जाने की मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से मामले पर विचार करने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या रमजान के दौरान सुबह सात बजे के स्थान पर सुबह पांच बजे से मतदान करवाया जा सकता है? अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग याचिकाकर्ता की बात सुने और इस पर विचार करे कि क्या आने वाले चरणों में मतदान का समय बदला जा सकता है? हालांकि कोर्ट ने इस संबंध ने अपनी ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया था.
चुनाव आयोग ने बयान जारी कर इस मांग को खारिज कर दिया है. इससे पहले लोकसभा चुनाव 2019 के लंबे शेड्यूल के साथ ही रमजान के महीने में मतदान कराए जाने को लेकर कुछ धार्मिक गुरु और राजनेता नाराजगी जता चुके हैं.
पांचवें, छठे और सांतवें चरण में सुबह सात बजे से वोट डाले जाएंगे