आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जून को


hearing on akash vijayvargiya bail plea on 29 june

 

भोपाल की विशेष अदालत ने इन्दौर नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट बैट से कथित तौर पर पीटने और विरोध प्रदर्शन सहित कुल दो मामलों में गिरफ्तार भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 जून को निर्धारित की है. साथ ही अदालत ने इन्दौर पुलिस को दोनों मामले की केस डायरी पेश करने के निर्देश दिये हैं.

शासकीय अधिवक्ता पीएन सिंह राजपूत ने बताया कि भोपाल की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह ने शुक्रवार को यह आदेश दिए.

गौरतलब है कि इन्दौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका 27 जून को खारिज कर दी थी और उन्हें सलाह दी थी कि इसके लिए वह प्रदेश के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिये निर्धारित की गई भोपाल की विशेष अदालत में अपील करें.

आकाश के वकीलों ने शुक्रवार को उनकी जमानत के लिए भोपाल की विशेष अदालत का रुख किया. विधायक विजयवर्गीय के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि उन्होंने विशेष अदालत में अपने मुवक्किल के लिये जमानत की अपील की है क्योंकि वह निर्दोष है. उन्होंने बताया कि याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उनकी छवि खराब करने के लिए आकाश को झूठा फंसाया है और उनका (भाजपा विधायक का) अपराधों से कोई लेना-देना नहीं है.

गौरतलब है कि जर्जर भवन ढहाने की मुहिम के दौरान विवाद के बाद भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने 26 जून को इन्दौर में नगर निगम के एक भवन निरीक्षक को कथित तौर पर क्रिकेट के बैट से पीट दिया था. आकाश (34) भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं और नवंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में इन्दौर-3 विधानसभा सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं.

क्रिकेट बैट से कथित पिटाई मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आकाश को 26 जून को इन्दौर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया था. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भाजपा विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया. इसके बाद पुलिस द्वारा न्यायिक हिरासत के तहत इन्दौर की जेल में बंद भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने के पुराने मामले में 27 जून को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया.


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