उपहार त्रासदी: कोर्ट ने पीड़ितों की सुधारात्मक याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले के पीड़ितों के एक संघ की सुधारात्मक याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी. इसका अर्थ यह हुआ कि अंसल बंधुओं की कारावास की सजा और नहीं बढ़ाई जाएगी.
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने उपहार कांड पीड़ित संघ (एवीयूटी) की सुधारात्मक याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ”हमने सुधारात्मक याचिका और प्रासंगिक दस्तावेजों पर गौर किया है. हमारी राय में, कोई मामला नहीं बनता है…. इसलिए, सुधारात्मक याचिका खारिज की जाती है.”
इससे पहले, नौ फरवरी 2017 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 के बहुमत वाले फैसले में 78 वर्षीय सुशील अंसल को आयु संबंधी दिक्कतों के चलते उसके जेल में रहने की अवधि के बराबर सजा देकर राहत दे दी थी.
पीठ ने हालांकि उसके छोटे भाई गोपाल अंसल से मामले में शेष बची एक साल की सजा पूरी करने को कहा था.
एवीयूटी ने सुधारात्मक याचिका दायर करके इस फैसले पर पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किया था.
दिल्ली के उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को ‘बॉर्डर’ फिल्म के प्रदर्शन के दौरान लगी आग में 59 लोग मारे गए थे.