अगस्ता वेस्टलैंड मामला: राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत


rajeev saxena granted bail in augusta westland case

 

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बिजनेसमैन राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है. राजीव 3600 करोड़ के वीवीआईपी चॉपर घोटाले अगस्ता वेस्टलैंड के दोषी हैं. उन्हें अंतरिम जमानत के लिए 5-5 लाख रुपये के दो बेल जमानत जमा करने को कहा गया है.

कोर्ट ने सक्सेना को शहर में ही रहने और मामले के दूसरे गवाहों को प्रभावित करने से रोकने का भी आदेश दिया है.

स्पेशल जज अरविंद कुमार ने बेल देते समय एम्स से उनके स्वास्थ्य और मेडिकल मामलों पर रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.

ईडी ने कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश की और कहा कि सक्सेना को मेडिकल आधार पर जमानत दी जाए क्योंकि वह ल्युकेमिया और डायबटीज से पीड़ित हैं

सक्सेना को 30 जनवरी को दुबई से भारत भेज दिया गया था. इस सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स का दुबई से नई दिल्ली प्रत्यर्पण हुआ था.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सक्सेना पर वकील और व्यवसायी गौतम खेतान,  के साथ विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों, नौकरशाहों और वायु सेना के अधिकारियों को सौदे में किकबैक करने का आरोप लगाया है.

अगस्ता वेस्टलैंड ड केस में राजीव सक्सेना और उनकी पत्नी शिवानी दोनों ही आरोपी हैं. दोनों ही दुबई स्थित कंपनी यूएचवाई सक्सेना एंड मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक हैं. एनआरआई राजीव सक्सेना मॉरीशस की एक कंपनी इंटरसेलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के निदेशक और शेयरहोल्डर भी हैं.


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