सबरीमला: SC ने धार्मिक प्रश्नों को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला बरकरार रखा


sabarimala case sc upholds sending religious questions to larger bench

 

सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने सबरीमला पुनर्विचार बेंच के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें देशभर में विभन्न धार्मिक विश्वास रखने वाले समूहों की धार्मिक स्वतंत्रता और रीति रिवाजों से जुड़े सवालों को एक वृहद बेंच के पास भेजने की बात कही गई है.

चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा इस मामले पर पुनर्विचार कर रही बेंच इसे एक बड़ी बेंच के पास भेज सकती है, वहीं मामले की मेरिट से जुड़े प्रश्नों पर सुनवाई 17 फरवरी से होगी.

बेंच ने मामले को लेकर कानून संबंधी सात प्रश्न तैयार किए हैं, जिनके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

इससे पहले पिछले साल 14 नवंबर को पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की पुनर्विचार बेंच ने सबरीमला मामले में डाली गई पुनर्विचार याचिकाओं पर अंतिम फैसला ना सुनाते हुए इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े बड़े प्रश्नों से जोड़ दिया था. इन प्रश्नों में दूसरे धर्मों में महिलाओं के जननांग विकृति और उन्हें मस्जिदों में प्रवेश ना दिए जाने के प्रश्न शामिल थे. इन प्रश्नों के साथ सबरीमला मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था.

वहीं 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक चक्र की उम्र वाली महिलाओं के सबरीमला मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध हुआ था और इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं डाली गई थीं.


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