गुजरात राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस की याचिका पर SC ने EC से मांगा जवाब


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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली प्रदेश कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग से 24 जून तक जवाब देने को कहा है.

जस्टिस दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा,‘‘यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे चुनावी याचिका के माध्यम से उठाया जा सके, इसलिए इस पर सुनवाई जरूरी है.’’

गुजरात कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं जो उनके पक्ष में हैं. इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं. हमें यह तय करना होगा कि यह सामान्य रिक्ति है या फिर संवैधानिक. इस मामले पर सुनवाई जरूरी है.’’

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी के गांधीनगर और अमेठी से लोकसभा पहुंचने के बाद गुजरात से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो गई हैं.

निर्वाचन आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को ही होने हैं. कांग्रेस ने याचिका में कहा है कि एक ही दिन दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है.

इससे पहले मामले में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि राज्यसभा सहित दोनों सदनों की सभी रिक्तियों पर उपचुनाव के लिए उन्हें ‘अलग-अलग रिक्तियां’ माना जाएगा और अलग-अलग अधिसूचना जारी की जाएगी. चुनाव भी अलग-अलग होंगे. हालांकि इनका कार्यक्रम समान हो सकता है.

माना जा रहा है कि कांग्रेस को यकीन है कि अगर दोनों सीटों पर एकसाथ चुनाव होता है तो कांग्रेस एक सीट जीत सकती है. 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में इस समय कांग्रेस के 75 सदस्य हैं वहीं बीजेपी के पास कुल 100 सदस्य हैं. जबकि सात सीटें खाली हैं.

सुप्रीम कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 25 जून को करेगा.


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