धोखाधड़ी मामले में SC ने फडणवीस की पुनर्विचार याचिका खारिज की
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अक्टूबर 2019 में उनके खिलाफ दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को 2014 के चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी और एक आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने के लिए मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया था.
जस्टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि पुनर्विचार याचिका का कोई औचित्य नहीं है, यह निरस्त की जाती है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 18 फरवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था.
देवेंद्र फडणवीस की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इससे पहले देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ दिए गए सुनवाई के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.