तमिलनाडु: नहीं खुलेगा स्टरलाइट का प्लांट, हाई कोर्ट ने लगाई रोक
मद्रास हाई कोर्ट ने स्टरलाइट के तूतीकोरिन स्थित तांबा संयंत्र के संबंध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के फैसले से पहले की स्थिति को बनाये रखने का आदेश दिया है.
एनजीटी के आदेश से पहले तमिलनाडु सरकार ने संयंत्र को बंद करने का आदेश दिया था जिसे एनजीटी ने पलट दिया था.
न्यायमूर्ति केके शशिधरण और न्यायमूर्ति पीडी औधिकेशावालू की मदुरै पीठ ने संयंत्र को दोबारा शुरू करने के लिये वेदांता समूह की ओर से कोई भी कदम उठाने पर भी रोक लगा दी.
स्टरलाइट के संयंत्र को दोबारा शुरू किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एनजीटी के 15 दिसंबर के फैसले से पहले की स्थिति को 21 जनवरी तक बनाये रखने का आदेश दिया. पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव और स्टरलाइट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिक्रिया देने का नोटिस जारी किया.
एनजीटी ने 15 दिसंबर को वेदांता को जुर्माने के तौर पर 25 करोड़ रुपये जमा करवाने का निर्देश दिया था. साथ ही कंपनी को इलाके के लोगों के कल्याण के लिए अगले तीन साल में 100 करोड़ रुपये खर्च करने का भी आदेश दिया है.
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